शनिवार, 4 जुलाई 2020

प्रधानमन्त्री फसल बीमा (अभिनव राजस्थान)

pm फ़सल बीमा योजना आज तक की सबसे अच्छी योजना है पूर्व में मौसम आधारित बीमा योजना थी जिसमें उपखण्ड को आधार बनाया गया था लेकिन pm किसान बीमा योजना फ़सल आधारित बीमा योजना है जिसमें इकाई ग्राम पंचायत को बनाया गया लगभग प्रत्येक पंचायत में 5, 7 राजस्व चक होते है और दो चकों में एक फ़सल की क्रॉप कटिंग की जाती है जो पटवारी व कृषी पर्यवेक्षक द्वारा की जाती है । खेत का निर्धारण राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये अंक के आधार पर एक विशेष फार्मूले द्वारा किया जाता है । अगर इस वर्ष का उतपादन गारंटी उपज से कम होता है अन्तर का क्लेम बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को किया जाता है । गारंटी उपज पिछले 7 वर्षों की औसत उपज होती है । इस योजना में व्यक्तिगत क्लेम का भी प्रावधान है अगर किसी खेत में आगजनी , ओलावृष्टि या अन्य कारण से नुकसान हो गया हो तो ऑनलाइन कम्पनी को 24 घंटे में सुचना दें और ऑफलाइन बैंक और प्रशासन को निर्धारित फार्मेट में एक सप्ताह में सुचना देनी जरूरी होती है । बीमा प्रीमियम लगभग 6% होता है जिसमें 33% किसानों को बाकी केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । यह कोई जीवन बीमा नहीं है यह दुर्घटना बीमा है अगर किसी भी कारण से दुर्घटना घटी तो किसान को क्लेम दिया जायेगा । इसके लिये हम किसानों को जागरूक होने की जरूरत है । सरकार ने इसको इसलिये ही स्वेच्छीक किया गया है ताकि सरकारों को इसके लिये बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ता है । 
   सरकार द्वारा इसमें अगर प्रीमियम के लिये निर्धारित तारीख है तो क्लेम के लिये भी निर्धारित समय तारीख होनी चाहिये । क्रॉप कटिंग में लापरवाही जो पिछले कुछ वर्षों से होती आयी है वो दुर होनी चाहिऐ और इसी कारण से ही उपज कम होने के बावजूद किसानों को क्लेम नहीं मिला । हालाकि इस बार जिओ टेगिग से क्रॉप कटिंग की बाध्यता की गयी है ।
    वीरेन्द्र सारण 
अभिनव राजस्थान

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