बैंकों और वित्तीय संस्थानों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों को डिफॉल्टर ऋणधारक की गिरवी रखी परिसंपत्तियां कुर्क करने का अधिकार देने वाले सरफेसी कानून के प्रावधान...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3pcb6Tw
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