उच्च न्यायालय ने कहा है आपसी सहमति से लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। न्यायालय ने कहा है कि लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाना और फिर बाद में शादी के वादे से...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2J5JTBK
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