सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए और अधिक अंक प्राप्त करने वालों को नजर अंदाज कर कम योग्य को नियुक्त करना संविधान का उल्लंघन होगा। जस्टिस एल...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2Nwu2OR
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