रविवार, 6 जून 2021

अब मरीजों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे एंबुलेंस ड्राइवर, रद्द होगा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, जानें नया किराया एंबुलेंस चालक मरीजों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67(1) के तहत निजी अस्पताल एंबुलेंस की किराए की दर निर्धारित कर दी है। तय से अधिक किराया लेने पर...

एंबुलेंस चालक मरीजों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67(1) के तहत निजी अस्पताल एंबुलेंस की किराए की दर निर्धारित कर दी है। तय से अधिक किराया लेने पर...

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