बुधवार, 4 अगस्त 2021

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, एडल्ट्री के सबूत नहीं तो DNA टेस्ट की अनुमति नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा किअगर एडल्ट्री (व्याभिचार) का कोई प्राथमिक सबूत नहीं है तो शादी के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता स्थापित करने के लिए डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता...

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा किअगर एडल्ट्री (व्याभिचार) का कोई प्राथमिक सबूत नहीं है तो शादी के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता स्थापित करने के लिए डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता...

from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3luhRjS
via IFTTT

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

मेरे दारा उपलब्ध कराए गए किसी कंटेंट से दिक्कत है तो मुझे बता सकते है

सामान्य ज्ञान