रविवार, 3 अक्तूबर 2021

शादीशुदा बेटी को क्‍यों नहीं मिल सकती अनुकंपा के आधार पर नौकरी? हाईकोर्ट ने आदेश में बताई ये वजह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विवाहिता पुत्री मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पाने की हकदार नहीं है। कोर्ट ने इसके तीन कारण बताए हैं। पहला यह कि शिक्षण संस्थाओं के लिए बने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विवाहिता पुत्री मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पाने की हकदार नहीं है। कोर्ट ने इसके तीन कारण बताए हैं। पहला यह कि शिक्षण संस्थाओं के लिए बने...

from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3a7d2pL
via IFTTT

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

मेरे दारा उपलब्ध कराए गए किसी कंटेंट से दिक्कत है तो मुझे बता सकते है

सामान्य ज्ञान