पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बीते सप्ताह एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि 21 साल की उम्र से कम का कोई भी अडल्ट युवक शादी तो नहीं कर सकता लेकिन वह 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिला के साथ उसकी...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3Efsih9
via IFTTT
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
मेरे दारा उपलब्ध कराए गए किसी कंटेंट से दिक्कत है तो मुझे बता सकते है